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आतंकी मिर्जा खान व तौफिक का नया ठिकाना होगा संसीमन केंद्र

संसीमन केंद्र पहली मंजिल पर है और यहां दो सेल बनाये गये हैं सुरक्षा कर्मियों की भी पुख्ता व्यवस्था पूर्णिया : शीघ्र ही अफगानी नागरिक मिर्जा खान और बांग्लादेशी नागरिक मो तौफिक का नया ठिकाना सेंट्रल जेल की बजाय सेंट्रल जेल के बाहर, लेकिन परिसर में ही स्थित संसीमन केंद्र होगा. संसीमन केंद्र करीब चार […]

संसीमन केंद्र पहली मंजिल पर है और यहां दो सेल बनाये गये हैं

सुरक्षा कर्मियों की भी पुख्ता व्यवस्था
पूर्णिया : शीघ्र ही अफगानी नागरिक मिर्जा खान और बांग्लादेशी नागरिक मो तौफिक का नया ठिकाना सेंट्रल जेल की बजाय सेंट्रल जेल के बाहर, लेकिन परिसर में ही स्थित संसीमन केंद्र होगा. संसीमन केंद्र करीब चार माह से बन कर तैयार है और अब मिर्जा खान व तौफिक के वहां पहुंचने का इंतजार है. संसीमन केंद्र का निर्माण पूरी तरह सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर किया गया है. संसीमन केंद्र पहली मंजिल पर स्थित है और यहां दो सेल बनाये गये हैं. सेल के दोनों तरफ सुरक्षा कर्मियों के रहने की भी पुख्ता व्यवस्था की गयी है. शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ मॉनिटरिंग सेल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया है. इस बात की पुष्टि जेल अधीक्षक विधु भारद्वाज ने भी की है.
समुचित पुलिस बल की है जरूरत
सेंट्रल जेल अधीक्षक विधु भारद्वाज ने बताया कि जेल में बंद अफगानी नागरिक मिर्जा खान व बंग्लादेशी नागरिक मो तौफिक को जेल से बाहर संसीमन केंद्र में स्थानांतरित के लिए समुचित पुलिस बलों की आवश्यकता है. इसके लिये जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को तीन-तीन पत्र भेजे गये हैं. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश के आलोक में शीघ्र ही दोनों विदेशी नागरिकों को संसीमन केंद्र भेजा जायेगा. दो नागरिकों की सुरक्षा में कितने पुलिस बल तैनात किये जायेंगे, इसका आकलन भी पुलिस विभाग की ओर से किया जायेगा. जिला प्रशासन से जैसे ही पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जायेगी, दोनों बंदियों को जेल से बाहर बने संसीमन केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जायेगा.
सेंट्रल जेल परिसर में ही स्थित है संसीमन केंद्र
2010 से बंद है मिर्जा खान
मिर्जा खान को सदर थाना कांड संख्या 25/10 के तहत 18 जनवरी 2010 को खुश्कीबाग स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 19 जनवरी 2010 को सेंट्रल जेल भेजा गया. न्यायालय सत्रवाद संख्या 992/10 के अंतर्गत 13 दिसंबर 2012 को विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत तीन वर्ष व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. इसी प्रकार मो तौफिक को केनगर थाना कांड संख्या 992/10 के तहत चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा के समीप गिरफ्तार किया गया था. उन्हें न्यायालय सत्रवाद संख्या 362/10 के तहत विदेशी नागरिक अधिनियम में तीन वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली. मो तौफिक 13 जनवरी 2010 से जेल में बंद हैं.

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