32 हजार नौकरियां रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
कोलकाता/नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली के उस अंतरिम निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को अगस्त 2023 तक 32,000 शिक्षकों का नये सिरे से चयन करने के लिए कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी. हाइकोर्ट ने राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को नयी बनायी गयी रिक्तियों में भर्ती प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के लिए कहा था.गौरतलब है कि कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 12 मई को 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था. हालांकि, बाद में यह आंकड़ा संशोधित कर 32,000 कर दिया गया.