लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में 2 आरोपी को उम्र कैद की सजा, सवा-सवा लाख का लगा जुर्माना

लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पीड़िता के पिता की हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल पांडेय की कोर्ट ने यह सजा सुनायी है. साथ ही दोनों आरोपियों पर सवा-सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Jharkhand News (लोहरदगा) : लोहरदगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल पांडेय की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पीड़िता के पिता की हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों आरोपियों को अलग-अलग सवा लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

करीब 1 साल पहले गुमला जिला के सिसई निवासी आरोपी अनिल गोप उर्फ मुर्गा और लोहरदगा के भंडरा निवासी भूषण उरांव पर किशाेरी से दुष्कर्म और विरोध करने पर पीड़िता के पिता की हत्या मामले में सोमवार (16 अगस्त, 2021) को सजा सुनायी गयी है. लोहरदगा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोनों आरोपियों का आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर सवा-सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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पुलिस के अनुसार, कोर्ट बंद होने के बावजूद इस तरह के संगीन मामले को प्राथमिकता देकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई. अनुसंधानकर्ता के सूझ-बूझ एवं त्वरित अनुसंधान एवं सरकारी अधिवक्ता के सहयोग से दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है.

Posted By : Samir Ranjan.

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