झारखंड पंचायत चुनाव 2022: पहले चरण के चुनाव के लिए शनिवार से बजने लगेगी डुगडुगी, सभी तैयारियां पूरी

jharkhand panchayat election 2022: झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो रही है. नामांकन पत्र लेने आने वाले संभावित प्रत्याशियों के लिए कई गाइडलाइन जारी हुए हैं, जिसे जानना जरूरी है.

Jharkhand Panchayat Chunav 2022: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार (16 अप्रैल, 2022) से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू होगी. नामांकन 18 अप्रैल से कर सकेंगे. पहले चरण में यहां तोपचांची, टुंडी एवं पूर्वी टुंडी में 14 मई को मतदान होना है. इन तीनों प्रखंडों में चुनाव के लिए 8 स्थानों पर नामांकन होगा. इसके लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है. गांव की सरकार चुनने के लिए बजी डुगडुगी का असर शनिवार से दिखने लगेगा.

नामांकन पत्रों की होगी बिक्री

शनिवार से जिला स्तर पर पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी. इसके बाद टुंडी, तोपचांची एवं पूर्वी टुंडी में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री होगी. नामांकन के लिए तीन प्रखंडों के अलावा समाहरणालय एवं अनुमंडल कार्यालय में व्यवस्था की गयी है. वार्ड सदस्य के अभ्यर्थी संबंधित बीडीओ कार्यालय, मुखिया पद के प्रत्याशी संबंधित सीओ कार्यालय में पर्चा भर सकेंगे.

जिप सदस्यों का समाहरणालय में होगा नामांकन

तोपचांची, टुंडी एवं पूर्वी टुंडी के जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी समाहरणालय में नामांकन दाखिल करेंगे. निदेशक एनइपी इंदु रानी को तीनों प्रखंडों के जिप सदस्यों के लिए निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन अनुमंडल कार्यालय में होगा. इन तीनों प्रखंडों के पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी सहायक नगर आयुक्त प्र्रकाश कुमार के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे. सभी दफ्तरों में नामांकन के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है. नामांकन की प्रक्रिया 23 अप्रैल तक चलेगी. सरकारी अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा. हालांकि, कार्यपालक आदेश के तहत होने वाली छुट्टियों के दिन नामांकन हो सकता है.

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नामांकन में एक प्रत्याशी के साथ तीन समर्थक ही आ सकते हैं दफ्तर

पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशी तीन समर्थकों के साथ ही निर्वाची पदाधिकारी (आरओ) के कक्ष तक जा सकते हैं. इसमें एक प्रस्तावक, एक समर्थक व एक अन्य व्यक्ति हो सकते हैं. यह नियम चारों पदों के प्रत्याशी पर लागू होगा, जबकि गाड़ी के साथ आरओ कार्यालय के एक सौ मीटर दूर तक आ सकते हैं. किसी को जुलूस लेकर आने की अनुमति नहीं होगी.

सरकारी कर्मियों का नहीं होगा तबादला

पंचायत चुनाव को लेकर अब सरकारी कर्मियों एवं अधिकारियों का तबादला नहीं होगा. विशेष परिस्थिति में ही तबादला होगा. पहले सभी प्रखंडों से पंचायत स्तर पर तैनात कर्मियों का ब्योरा तलब किया गया था. खासकर जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से एक पंचायत में पदस्थापित हैं. लेकिन, अब आयोग ने बिना पूर्वानुमति के कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी है. इसके चलते अब यहां सामूहिक रूप से तबादले की संभावना नहीं है.

Posted By: Samir Ranjan.

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