स्पष्ट लिखावट न होने पर अब होगी कारवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीन न्यायालयों को निर्देश किया जारी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश भर की सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को लिखावट को लेकर निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि अदालत की कारवाई को इस तरह से लिखा जाना चाहिए, जिससे की उसे आसानी से पढ़ा जा सके.

Prayagraj News. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश भर की सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया है कि अदालत की कारवाई को इस तरह से लिखा जाना चाहिए, जिससे की उसे आसानी से पढ़ा जा सके. यह निर्देश 29 जनवरी को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग द्वारा जारी किया गया है.

जारी पत्र के मध्य से कह गया कि अदालतों की कारवाई को स्पष्ट लिखा जाए. जिससे उसे पढ़ने में कठिनाई न हो. साथ ही निर्देशों को सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

Also Read: Barabanki Assembly Chunav: दरियाबाद में 2017 के सतीश चंद्र ने जीत की थी हासिल, इस बार किसकी होगी सरकार
अदालत के पेशकरों और कर्मचारी कार्यवाही को स्पष्ट लिखने के लिए होंगे बाध्य

रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी के माध्यम से कहा गया है कि हाईकोर्ट की ओर से देखा है कि अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ आदेश और बयान और कार्यालय रिपोर्ट बेहद खराब लिखावट में लिखे गए है. जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता. जिस संबध में माननीय न्यायालय की ओर से निर्देश दिया जा रहा है कि अदालत की कार्यवाही को स्पष्ट लिखा जाए. निर्देश का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जांच के बाद कानूनी कारवाई की जायेगी.

Also Read: Barabanki Assembly Chunav:जैदपुर सीट पर अब तक हुए दो बार चुनाव, उपचुनाव में SP ने भाजपा को किया था पराजित

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >