जेल में कैदी के पास मोबाइल मिलने पर होगी कार्रवाई, मोबाइल बढ़ा देगा सजा की मियाद

जलपाईगुड़ी : जेल के भीतर अगर कैदी मोबाइल फोन के साथ पकड़े तो उन्हें जेल में और तीन साल काटने होंगे. अगर कोई जेलकर्मी किसी कैदी तक मोबाइल पहुंचाने में मददगार पाया जाता है तो उसे भी तीन साल की सजा होगी. राज्य की विधानसभा यह कानून पास कर चुकी है. राज्यपाल का अनुमोदन मिलने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 19, 2018 1:31 AM
जलपाईगुड़ी : जेल के भीतर अगर कैदी मोबाइल फोन के साथ पकड़े तो उन्हें जेल में और तीन साल काटने होंगे. अगर कोई जेलकर्मी किसी कैदी तक मोबाइल पहुंचाने में मददगार पाया जाता है तो उसे भी तीन साल की सजा होगी. राज्य की विधानसभा यह कानून पास कर चुकी है. राज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद यह कानून प्रभावी हो जायेगा.
इसे देखते हुए जेल विभाग ने राज्य की विभिन्न जेलों की व्यवस्था की समीक्षा शुरू की है. इसी क्रम में जेल विभाग के डीजी अरुण कुमार गुप्ता ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी केंद्रीय जेल का मुआयना किया. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्ती को लेकर बने नये कानून के बारे में जानकारी दी.
पीडब्ल्यूडी के साथ डीजी की बैठक आज
बता दें कि जेल विभाग के डीजी उत्तर बंगाल की विभिन्न जेलों में बुनियादी ढांचे के बारे में विस्तार से जानकारी ले रहे हैं. कैदियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की है. जेला के सुरक्षाकर्मियों की समस्याओं को भी सुना. उन्होंने बताया कि बुधवार को वह जलपाईगुड़ी केंद्रीय जेल के नये भवन की तैयारी के बारे में पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक करेंगे.

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