नयी श्रम संहिताओं से पूरे भारत के श्रमिकों को काफी लाभ होगा: राजू बिष्ट

एक अहम फैसले में, केंद्र सरकार ने हाल में चार श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत 29 मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है

कोलकाता. भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने शनिवार को कहा कि केंद्र द्वारा पेश की गयीं चार श्रम संहिताएं पूरे देश के श्रमिकों के लिए काफी लाभकारी साबित होंगी. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से सांसद बिष्ट ने सिलीगुड़ी में प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि नया श्रम कानून ढांचा सुरक्षा, सम्मान और कल्याणकारी लाभों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है और इसे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है. एक अहम फैसले में, केंद्र सरकार ने हाल में चार श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत 29 मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है. लागू की गयीं श्रम संहिताओं में वेतन संहिता-2019, औद्योगिक संबंध संहिता-2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता-2020 शामिल हैं. श्री बिष्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनिवार्य नियुक्ति पत्र, ग्रेच्युटी लाभ, वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इएसआइ) योजना में शामिल होने जैसे प्रावधानों से दार्जिलिंग हिल्स और दुआर्स क्षेत्र के चाय बागान श्रमिकों, एमएसएमई और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ-साथ देश के बाकी हिस्सों को भी काफी लाभ होगा. उन्होंने कहा कि नयी श्रम संहिताएं ‘‘समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करती हैं और पुरानी नीतियों को समाप्त करती हैं.’’

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Author: GANESH MAHTO

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