खास बातें
Tribunal First Order: मुर्शिदाबाद के फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार मेहताब शेख का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. अब उनके नाम को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया गया है. रविवार को ट्रिब्यूनल ने अपने गठन के बाद पहले बड़े फैसले में फरक्का विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मेहताब शेख के नाम को तत्काल शामिल करने का निर्देश दिया है.
पूर्व चीफ जस्टिस ने सूची में नाम जोड़ने के दिये आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की पीठ ने ट्रिब्यूनल में कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार का नाम अतिरिक्त मतदाता सूची में जोड़ा जाये. ट्रिब्यूनल ने रविवार रात 8 बजे तक उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया.
विचाराधीन की श्रेणी में था कांग्रेस नेता का नाम
मेहताब शेख का नाम एसआईआर प्रकिया के तहत विचाराधीन श्रेणी में रखा गया था. इसकी वजह से वह नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाये थे. अब वह सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि फरक्का में चुनाव 23 अप्रैल को है. पहले चरण के लिए उम्मीदवार 6 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे.
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Tribunal First Order: मेहताब ने हाईकोर्ट में दी थी ये दलील
कांग्रेस प्रत्याशी ने सॉल्टलेक के बिजन भवन में हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की बेंच में आवेदन किया था. यहां उन्होंने कहा कि उनके आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नाम मेहताब शेख है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- ट्रिब्यूनल में करें आवेदन
वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के बाद मेहताब ने सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसआईआर से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अधीन है. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में आवेदन करने का फैसला सुनाया.
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