26 को हो सकती है ओबीसी प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई

राज्य के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किये जाने के मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवीई चंद्रचूड़ नहीं करेंगे. क्योंकि मामले की सुनवाई अब एक महीने पीछे कर दी गयी है. अदालत सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को मामले की सुनवाई हो सकती है. इससे पहले ही प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

कोलकाता.

राज्य के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किये जाने के मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवीई चंद्रचूड़ नहीं करेंगे. क्योंकि मामले की सुनवाई अब एक महीने पीछे कर दी गयी है. अदालत सूत्रों के मुताबिक 26 नवंबर को मामले की सुनवाई हो सकती है. इससे पहले ही प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

बता दें कि ओबीसी सर्टिफिकेट में नियमों का पालन नहीं हुआ था. इसे लेकर हाइकोर्ट में मामला दर्ज हुआ था. पिछले 22 मई तो न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती व न्यायाधीश राजशेखर मंथा के निर्देश पर लगभग 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र खारिज कर दिये गये. राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है. शीर्ष अदालत में एक बार मामला सुनवाई के लिए आया. लेकिन हाइकोर्ट के फैसले पर कोई स्थगनादेश नहीं दिया गया. इसलिए इस प्रमाण पत्र का उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >