तृणमूल पार्षद हत्याकांड में तीन दोषी करार, सजा कल
पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड-आठ के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में सोमवार को बैरकपुर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. न्यायाधीश अयन बनर्जी ने इस मामले में संजीव पंडित उर्फ बापी, अमित पंडित और जियाउल मंडल तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया.
बैरकपुर
. पानीहाटी नगरपालिका के वार्ड-आठ के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में सोमवार को बैरकपुर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. न्यायाधीश अयन बनर्जी ने इस मामले में संजीव पंडित उर्फ बापी, अमित पंडित और जियाउल मंडल तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया. अदालत बुधवार को सजा की घोषणा करेगी. करीब तीन वर्षों तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को यह फैसला आया.जांच के दौरान खड़दह थाने की पुलिस को पता चला था कि संजीव पंडित ने अनुपम दत्ता की हत्या के लिए जियाउल मंडल को सुपारी दी और जियाउल ने आगे अमित पंडित को सुपारी सौंपी. पुलिस को अमित और जियाउल के बीच बातचीत से जुड़े अहम सबूत भी मिले थे. जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की साजिश राजनीतिक जलन के कारण रची गयी थी. पुलिस ने अदालत में तीनों की संलिप्तता से जुड़े कई साक्ष्य पेश किये. अनुपम दत्ता की हत्या के आरोप में संजीव पंडित पहले जमानत पर रिहा था. सोमवार को अदालत में पेशी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान मृत पार्षद की पत्नी मीनाक्षी दत्ता ने तीनों दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की और मामले की पैरवी के लिए सरकारी वकील को धन्यवाद दिया. वहीं, अदालत से निकलते समय संजीव पंडित उर्फ बापी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है.गौरतलब रहे कि यह हत्या 13 मार्च 2022 को हुई थी. उस दिन शाम के समय अनुपम दत्ता अपने घर के सामने आगरपाड़ा नॉर्थ स्टेशन रोड पर एक दुकान के पास खड़े थे, तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी.
घटना के बाद आरोप लगा था कि गोली चलाने के बाद अमित पंडित इलाके में ही छिप गया था, जिसे बाद में स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस पूछताछ में उसके बयान के आधार पर संजीव पंडित और जियाउल मंडल के नाम सामने आये, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
