ग्रुप सी व डी की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के स्कूलों में ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को एक निश्चित समय-सीमा में पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
कोलकाता.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के स्कूलों में ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को एक निश्चित समय-सीमा में पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. गौरतलब है कि ””योग्य”” शिक्षाकर्मियों के एक वर्ग ने शिक्षकों की भांति ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी समय सीमा तय करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर नियुक्ति की समय-सीमा तय नहीं की गयी तो यह नियुक्तियां होने में काफी लंबा समय लग सकता है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने कहा कि इसे लेकर मुख्य मामले में फैसला सुनाया जा चुका है. उसके बाद भी बार-बार आवेदन क्यों दायर किये जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अब किसी अतिरिक्त याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. हमने पूरा पैनल रद्द कर दिया है. ऐसे में एक ही मुद्दे पर बार-बार कोर्ट में केस दायर हो रहे हैं? तब याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि शिक्षकों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति के लिए अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति के लिए भी समय-सीमा तय होनी चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
