SIR West Bengal: मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं अनमैप्ड वोटर भी, जानें क्या है प्रक्रिया

SIR West Bengal: पश्चिम बंगाल के वैसे वोटर्स के लिए खुशखबरी है, जो अब तक अनमैप्ड वोटर की श्रेणी में रखे गये हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर उनके पक्ष में 5 मतदाता गवाही दे देते हैं और उस पर बीएलओ, सुपरवाइजर और ईआरओ सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनके नाम को फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जायेगा. उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जायेगा.

SIR West Bengal: ‘अनमैप्ड’ की श्रेणी वाले मतदाताओं को चुनाव आयोग ने एक और मौका देने का फैसला किया है. यानी अगर कोई वोटर अनमैप्ड वोटर की कैटेगरी में आ गया है, तो उसे वोटर लिस्ट में शामिल होने का आखिरी मौका मिलेगा. ऐसे वोटर्स की जमीनी स्तर पर जांच की जायेगी. इसके लिए एक खास फॉर्मेट तैयार किया गया है.

5 वोटर, बीएलओ, सुपरवाइजर और ईआरओ की गवाही जरूरी

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर उस इलाके के 5 मतदाता, बीएलओ, सुपरवाइजर और ईआरओ इस बात की गवाही देते हुए उसके फॉर्म पर साइन कर देते हैं कि वह इस इलाके का वोटर है, तो फाइनल वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल कर लिया जायेगा.

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SIR West Bengal: 1.30 करोड़ वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की लिस्ट में

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में 1.30 करोड़ मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) की लिस्ट में रखा गया है. एसआईआर के दूसरे चरण के तहत सुनवाई जारी है. निर्वाचन आयोग ने सुनवाई की समय सीमा 14 फरवरी तक बढ़ायी है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी को होगा.

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By Mithilesh Jha

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