एसआइआर संबंधी दावों की सुनवाई केवल डीएम कार्यालयों में : चुनाव आयोग
निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के एसआइआर में दावों और आपत्तियों की सुनवाई केवल संबंधित जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में ही करायी जाये.
कोलकाता. निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में दावों और आपत्तियों की सुनवाई केवल संबंधित जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में ही करायी जाये. आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में बीडीओ या पंचायत कार्यालयों में ऐसी सुनवाई नहीं होगी. आयोग ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि सभी सुनवाई की वेबकास्टिंग हो और उसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाये. आयोग के कड़े निर्देशों के बाद सभी जिलाधिकारियाें और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भेजे गये हैं. राज्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त रोल ऑब्जर्वरों को भी सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुनवाई नियमानुसार जिलाधीश कार्यालयों में ही हो.
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