म्यूटेशन के लिए अब अलग से नहीं करना पड़ेगा आवेदन

राज्य सरकार ने जमीन और घर की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब संपत्ति के म्यूटेशन (नामांतरण) के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. पंजीकरण के साथ ही नये मालिक का नाम स्वतः नगरपालिकाओं के अभिलेखों में दर्ज हो जायेगा.

कोलकाता.

राज्य सरकार ने जमीन और घर की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब संपत्ति के म्यूटेशन (नामांतरण) के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. पंजीकरण के साथ ही नये मालिक का नाम स्वतः नगरपालिकाओं के अभिलेखों में दर्ज हो जायेगा. राज्य के नगर विकास एवं नगर नियोजन विभाग, वित्त विभाग के पंजीकरण एवं स्टांप शुल्क निदेशालय और सभी नगरपालिकाएं मिलकर इस नयी प्रणाली को लागू करने की दिशा में काम कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार, कोलकाता नगर निगम और न्यूटाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण (एनकेडीए) के पोर्टल पहले ही पंजीकरण निदेशालय के डेटाबेस से जुड़ चुके हैं. इससे दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक हो जायेगी. नयी व्यवस्था लागू होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री के समय ही म्यूटेशन स्वतः पूरा हो जायेगा, जिससे खरीदारों को अलग से आवेदन करने या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

अभी तक पंजीकरण के बाद खरीदारों को नगरपालिका में म्यूटेशन के लिए अलग आवेदन करना पड़ता था, जिसके चलते कई लोग प्रक्रिया अधूरी छोड़ देते थे. इससे नगरपालिका के रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम बना रहता था और राजस्व संग्रह पर असर पड़ता था.

सूत्रों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में राज्य की नगरपालिकाओं में 3,52,635 ऑनलाइन नामांतरण पूरे किये गये हैं, लेकिन यह संख्या अपेक्षाकृत कम मानी जा रही है. इस कारण सरकार ने स्वचालित नामांतरण प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है.

नगर एवं शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “कई लोग दाखिल-खारिज को एक जटिल प्रक्रिया मानते हैं. नयी प्रणाली लागू होने के बाद यह प्रक्रिया बेहद आसान और पारदर्शी होगी, जिससे प्रशासनिक कार्य भी सरल हो जायेंगे.”

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Published by: Bijay kumar

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