मुख्य बातें
R G Kar Case: कोलकाता. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को हुई अभया की निर्मम हत्या और दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तत्कालीन आर.जी. कर के अधीक्षक डा संदीप घोष के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रवर्तन निदेशालय को अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी गई है. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है.
तृणमूल पर लगाया आरोप
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछली तृणमूल सरकार ने इस मामले की जांच को जबरन और अनैतिक तरीके से लंबे समय तक रोके रखा था. उन्होंने आरोप लगाया कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी सरकार का मानना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता. मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा- मैं चाहता हूं कि बहन अभया के असली दोषियों की जल्द पहचान हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और बंगाल की जनता न्याय होते देखे.
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न्याय दिलाने के लिए हर संभव उपाय
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अभया की आत्मा की शांति की भी कामना की और कहा कि राज्य सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी. आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की यह घटना पिछले वर्ष पूरे राज्य में भारी राजनीतिक और सामाजिक विवाद का कारण बनी थी.मामले को लेकर लगातार निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठती रही है. पिछले दिनों हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा था.
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