हाइकोर्ट में ओबीसी मामले की सुनवाई नवंबर में

कलकत्ता उच्च न्यायालय अब नवंबर में ओबीसी मामले की अंतिम सुनवाई करेगा. इससे पहले, न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

By AKHILESH KUMAR SINGH | August 27, 2025 2:26 AM

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय अब नवंबर में ओबीसी मामले की अंतिम सुनवाई करेगा. इससे पहले, न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी मामले के फैसले पर कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर एक सितंबर को सुनवाई करेगा. इसके साथ ही शीर्ष अदालत न्यायमूर्ति कौशिक चंद की एकल पीठ द्वारा इस वर्ष नयी ओबीसी सूची सहित जेईई परीक्षा परिणाम के प्रकाशन को स्थगित करने के फैसले पर नौ सितंबर को सुनवाई करेगा. इसके बाद ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि जब तक शीर्ष न्यायालय में इन दो मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक हाइकोर्ट में इसकी सुनवाई स्थगित रहेगी. यह कहते हुए हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई नवंबर में करने की बात कही.

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