ईंट से सिर कुचलकर युवक की हत्या करने वाले प्रेमी युगल को आजीवन कारावास
मात्र एक सौ रुपये को लेकर हुए विवाद में युवक की नृशंस हत्या के आरोप में चुंचुड़ा कोर्ट ने आरोपी प्रेमी युगल कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
महज 100 रुपये के लिए ही हुई थी हत्या की वारदात
प्रतिनिधि, हुगली.
मात्र एक सौ रुपये को लेकर हुए विवाद में युवक की नृशंस हत्या के आरोप में चुंचुड़ा कोर्ट ने आरोपी प्रेमी युगल कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने मृत युवक की मां को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. मंगलवार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा ने सजा सुनायी. सरकारी अधिवक्ता शंकर गांगुली ने बताया कि जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिसके परिणामस्वरूप न्याय मिला. फैसले से मृतक की मां और मामा ने संतोष जताया है.
घटना 7 जून 2019 की रात करीब तीन बजे की है. मगरा थाना क्षेत्र के कांटापुकुर इलाके में एक दुकान के सामने 23 वर्षीय मोहम्मद अनवर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देखा गया. अनवर मगरागंज नया ग्राम इलाके का निवासी था. शाम से वह लापता था. गश्ती पुलिस ने उसे देखकर थाने को सूचना दी और उसे तुरंत मगरा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अगले दिन मृतक के मामा रंजीत साव ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कृष्णा बाउल दास और लक्ष्मी राय को नामजद किया गया. घटनास्थल पर मौजूद एक सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को बताया कि उसने दोनों आरोपियों को अनवर के साथ बहस करते देखा था. इस सुराग के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
जांच अधिकारी गौतम मंडल और सरकारी पक्ष के वकील सुब्रत भट्टाचार्य ने मामले में 24 गवाहों के बयान पेश किये. पुलिस के अनुसार, लक्ष्मी को अनवर से 100 रुपये मिलने थे. इसी विवाद के दौरान कृष्णा ने आधी ईंट से अनवर के सिर पर हमला कर हत्या कर दी और दोनों मौके से फरार हो गये. दोनों के बीच विवाहेतर संबंध भी थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
