अगले दो सप्ताह तक तीन रूफटॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता निगम

दक्षिण कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित तीन रूफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए कोलकाता नगर निगम की ओर से नोटिस भेजे गये हैं.

सवाल – वैध ट्रेड लाइसेंस और फायर लाइसेंस होने पर किस आधार पर बंद करने का नोटिस दिया गया

संवाददाता, कोलकाता

दक्षिण कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित तीन रूफ टॉप रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए कोलकाता नगर निगम की ओर से नोटिस भेजे गये हैं. निगम ने नोटिस भेज कर उन्हें रूफटॉप रेस्टोरेंट बंद रखने का निर्देश दिया था. निगम का नोटिस मिलते ही इन तीनों रेस्तरां के मालिकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गौरांग कांत ने आदेश दिया कि कोलकाता नगर निगम अगले दो सप्ताह तक तीनों रेस्तरां के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता. वैकल्पिक रास्ते ढूंढने का भी कोर्ट ने सुझाव दिया है. इस दिन जस्टिस कांत ने सवाल उठाया, “ड्रंकन टेडी, रोमानिया और स्क्रैपयार्ड नाम के इन तीन रेस्टोरेंट के पास वैध ट्रेड लाइसेंस और फायर लाइसेंस हैं तो किस आधार पर निगम ने उन्हें नोटिस थमाया है और उन्हें अवैध घोषित किया गया ?

गौरतलब है कि कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में मैग्मा हाउस में स्थित एक रूफटॉप रेस्तरां को ध्वस्त करने के खिलाफ भी सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है. अदालत ने इस मामले में रेस्तरां को ध्वस्त करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. ज्ञात हो कि इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट में होगी.

ऐसे में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने निगम के लीगल टीम को तैयारी के साथ कोर्ट में जाने का निर्देश दिया है. साथ ही मेयर ने कहा कि कोलकाता नगर निगम के बिल्डिंग एक्ट के अनुसार, किसी भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल आवासीय इमारत में छत और सीढ़ी को बेचा नहीं जा सकता और ना ही कब्जा किया जा सकता है. पर कानून क्या कहता है कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं. इसलिए उन्होंने निगम के लीगल टीम को अच्छी तैयारी के साथ कोर्ट में जाने का निर्देश दिया है ताकि जज के सामने निगम की बातों के अच्छे ढंग से रखा जा सके.

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Published by: Akhilesh kumar singh

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