2016 की वेटिंग लिस्ट वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्देश
इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ में हुई.
हाइकोर्ट ने एसएससी से इंटरव्यू लेकर सीलबंद लिफाफे में अंक जमा करने को कहा कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को वर्ष 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया की वेटिंग लिस्ट में शामिल उन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का आदेश दिया है, जिन्हें आयु सीमा पार होने के कारण नहीं बुलाया गया था. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ में हुई. अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ शिकायतकर्ता अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू लिया जाये. साथ ही निर्देश दिया गया कि इंटरव्यू में प्राप्त अंक एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के पास जमा कराये जायें. अदालत ने एसएससी से यह भी पूछा है कि इंटरव्यू प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने पर उसका क्या निर्णय है, इस बारे में अगली सुनवाई में अवगत कराया जाये. शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, परीक्षा दी थी और दस्तावेजों का सत्यापन भी हो चुका था. इसके बावजूद उन्हें यह कहते हुए इंटरव्यू से वंचित कर दिया गया कि उनकी उम्र निर्धारित सीमा से अधिक हो गयी है. वकील का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ‘योग्य’ उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन इस मामले में नियम का पालन नहीं हुआ. गौरतलब है कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की एसएससी भर्ती से जुड़े पूरे पैनल को रद्द कर दिया था, जिसके चलते करीब 26,000 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरी चली गयी थी. उसके बाद नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गयी है. ऐसे में 2016 की वेटिंग लिस्ट में मौजूद शिकायतकर्ताओं के संबंध में हाइकोर्ट का यह आदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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