दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए दिशानिर्देश हुए जारी

सड़क हादसों की वजह से कोलकाता में अक्सर लोगों की मौत होती रहती है. ऐसे लोगों के सरकारी अस्पताल में इलाज कराये जाने को लेकर भी कई तरह के आरोप लगते रहते हैं.

पीड़ितों की चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों को दिये कई सुझाव

संवाददाता, कोलकाता

सड़क हादसों की वजह से कोलकाता में अक्सर लोगों की मौत होती रहती है. ऐसे लोगों के सरकारी अस्पताल में इलाज कराये जाने को लेकर भी कई तरह के आरोप लगते रहते हैं. ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण, शहरी विकास, परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक हुई. बैठक के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देशिका जारी की गयी. नये दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी अस्पतालों के ट्रॉमा केयर सेंटरों में दुर्घटना के शिकार और झुलसे हुए पीड़ितों की इलाज की निगरानी की जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर पर होगी. पीड़ित से संबंधित प्रत्येक घटना और संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक विशिष्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. यदि घायल व्यक्ति नशे की हालत में हो तो भी इसकी जानकारी को पुलिस की मदद से सत्यापित कर वेबसाइट पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को लिखित रूप से अनुरोध करना होगा. इस लिखित अनुरोध को भी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का निर्देश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >