संवाददाता, कोलकाता
राज्य पुलिस में कांस्टेबल की नियुक्ति प्रक्रिया में लंबाई कम होने के आधार पर कई उम्मीदवारों का आवेदन रद्द कर दिया गया था. इसे लेकर कई अभ्यर्थियों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से इन याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में दोबारा शामिल करने का आदेश दिया.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2024 पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके बाद लिखित परीक्षा हुई. लिखित परीक्षा पास करने वालों की तालिका पिछले साल दिसंबर में जारी की गयी थी. इसके बाद साक्षात्कार प्रक्रिया भी शुरू हुई. नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाली अमाना खातून, तस्लीमा नसरीन को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था. लेकिन आरोप है कि अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच के दौरान लंबाई मापने में गड़बड़ी की वजह से 15 उम्मीदवारों को इंटरव्यू लिस्ट से बाहर कर दिया गया है.
आवेदकों ने इसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की , याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील विश्वब्रत बसु मल्लिक और अस्मिता मित्रा ने कहा कि उनके मुवक्किल योग्य उम्मीदवार हैं. उनके मुवक्किलों की लंबाई तय मानदंड से काफी अधिक है. इसके बाद ही हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को इन अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का आदेश दिया.
