कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी की सजा की रद्द

कलकत्ता हाइकोर्ट ने 11वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ और परेशान करने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी लालू शेख को निर्दोष करार देते हुए बरी करने का आदेश दिया है.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने 11वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ और परेशान करने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी लालू शेख को निर्दोष करार देते हुए बरी करने का आदेश दिया है. छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर थाना पुलिस ने लालू शेख को गिरफ्तार किया था और निचली अदालत ने उसे तीन साल की सश्रम कैद और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी थी. दोषी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने उसे आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट के मुताबिक, नाबालिग और उसकी मां के पुलिस को दिये गये बयान और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान में अंतर है. इसके अलावा, चश्मदीद ने कहा कि पुलिस ने कोर्ट में जो गवाह पेश किये थे, उनसे घटना की जो जानकारी मिली, वह नाबालिग या उसके बयान से मेल नहीं खाती. इसी वजह से हाइकोर्ट ने लालू शेख को बरी करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Akhilesh kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >