दुर्गापूजा के लिए कोर्ट से मिली सशर्त अनुमति

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महेशतला नगर पालिका में 71 वर्षों से चली आ रही दुर्गापूजा को सशर्त अनुमति दी है.

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महेशतला नगर पालिका में 71 वर्षों से चली आ रही दुर्गापूजा को सशर्त अनुमति दी है. इस दुर्गापूजा की अनुमति न दिये जाने को लेकर उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने बुधवार को निर्देश दिया कि चूंकि दुर्गापूजा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए क्लब के अधिकारियों को वहां एक अस्थायी पंडाल बनाने की अनुमति दी जा रही है. हालांकि, पूजा का भविष्य इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका के भविष्य पर निर्भर करेगा. शिकायतकर्ता पूजा समिति यानी वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि वह लंबे समय से वार्ड नंबर 16 में क्लब से सटे एक पार्क के खुले स्थान पर पूजा का आयोजन कर रहे हैं. आरोप है कि पुलिस ने मौखिक रूप से पूजा की अनुमति दे दी है, लेकिन नगर पालिका इसकी अनुमति देने से इनकार कर रही है. नगर पालिका पूजा की अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि उस पार्क को लेकर उच्च न्यायालय में एक और जनहित याचिका लंबित है, लेकिन नगर पालिका का दावा है कि नगर पालिका पार्क में एक सामुदायिक भवन बनाना चाहती है, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है. मामले की सुनवाई आठ सितंबर को होनी है. मामले की सुनवाई तक पूजा की अनुमति देने का विरोध किया गया था, लेकिन सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है.

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By AKHILESH KUMAR SINGH

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