खड़गपुर में बाल तस्करी का प्रयास विफल

रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरपीएफ कर्मियों ने शालीमार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 03 पर फुट ओवर ब्रिज के पास चार लोगों के साथ छह नाबालिगों को बैठे देखा.

खड़गपुर. खड़गपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत एक त्वरित और समन्वित कार्रवाई में, शालीमार में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने संदिग्ध तस्करी के प्रयास से छह नाबालिग लड़कों को बचाया, जिससे उन्हें अवैध श्रम शोषण के लिए राज्य से बाहर ले जाने से रोका गया. रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरपीएफ कर्मियों ने शालीमार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 03 पर फुट ओवर ब्रिज के पास चार लोगों के साथ छह नाबालिगों को बैठे देखा. आरपीएफ पोस्ट शालीमार की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूछताछ की. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि:दो नाबालिगों के साथ दो वयस्क मणिग्राम से ट्रेन से मालदा टाउन-सियालदह एक्सप्रेस में सवार होकर बंडेल जंक्शन पर उतर गये थे.

अन्य दो संदिग्ध, चार नाबालिगों के साथ, पाकुड़ से ट्रेन से हावड़ा पहुंचे. बाद में दोनों समूह हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मिले और गुप्त रूप से ओडिशा जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने के इरादे से देर रात सड़क मार्ग से शालीमार पहुंचे थे. चार नाबालिग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले और दो झारखंड के पाकुड़ के हैं. बच्चों को दुकानों और निर्माण गतिविधियों में शामिल करने के लिए ओडिशा के अंगुल और तालचर इलाकों में ले जाया जा रहा था. नाबालिगों को 7,000 और 8,000 के बीच मासिक वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें काम, गंतव्य या इसमें शामिल जोखिमों की कोई समझ नहीं थी.

वयस्कों ने स्वीकार किया कि वे अक्सर श्रम उद्देश्यों के लिए नाबालिगों को ले जाते हैं.आरोपी नाबालिगों को ले जाने की अनुमति देने वाला कोई अधिकार या प्रमाणन प्रस्तुत करने में विफल रहे और उन्होंने तस्करी के प्रयास में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली. ऑपरेशन के हिस्से के रूप में समूह द्वारा उपयोग किये गये यात्रा के सात टिकटों को जब्त किया गया.

आरपीएफ ने बाद में बचाये गये बच्चों और चार आरोपियों को आगे की जांच के लिए जीआरपीएस शालीमार को सौंप दिया. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

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Author: GANESH MAHTO

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