पूर्व सीपी के खिलाफ दायर मामला हाइकोर्ट में खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के लिए तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ दायर मामले को खारिज कर दिया.

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के लिए तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ दायर मामले को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजय गुप्ता की खंडपीठ ने पूर्व सीपी द्वारा एक पत्र में अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगने के बाद मामले को खारिज कर दिया.

अदालत ने कहा कि उन्होंने माफी मांगी है, इसलिए याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज कर दी गयी है. अदालत ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए अदालत ने राज्य न्यायपालिका अकादमी को इस मामले पर पुलिस को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया है. डिविजन बेंच को माफी का पत्र लिखते हुए, विनीत गोयल ने कहा कि उनका किसी भी तरह से जान-बूझकर अपमान करने का इरादा नहीं था. मैं इस पूरी घटना के लिए माफी मांगता हूं.

उन्होंने यह पत्र 17 जुलाई को लिखा था. तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने आरजी कर मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता का नाम सार्वजनिक किया था. उसी आरोप पर यह जनहित याचिका दायर की गयी थी.

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Published by: Akhilesh kumar singh

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