Calcutta High Court on Election Duty: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने साफ कह दया कि वह चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी के खिलाफ 29 अप्रैल (मतदान के दिन) तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा.
चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से कोर्ट का इनकार
यह फैसला विशेष रूप से दक्षिण 24 परगना के पर्यवेक्षक और चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर मौखिक शिकायत के संदर्भ में आया है. जस्टिस कृष्णा राव की पीठ ने चुनाव प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप से फिलहाल दूरी बनाये रखने का संकेत दिया है.
IPS अजय पाल शर्मा को हटाने की थी मांग
अदालत में एक वकील ने जस्टिस कृष्णा राव से मौखिक अनुरोध किया था कि आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव ड्यूटी करने से रोका जाये. वकील ने दावा किया कि शर्मा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और मतदाताओं को डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं. इस संबंध में निर्वाचन आयोग को शिकायत दी गयी है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए.
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अभी कोई आदेश नहीं : हाईकोर्ट
जस्टिस कृष्णा राव ने वकील की दलीलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 29 अप्रैल को होने वाले मतदान तक वह चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे. जब वकील ने डराने-धमकाने का आरोप लगाया, तो न्यायमूर्ति ने साफ कहा कि यदि कोई शिकायत है, तो निर्वाचन आयोग से ही संपर्क करें. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इस मामले में अभी तक औपचारिक याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी.
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Calcutta High Court on Election Duty: विवादों के केंद्र में उत्तर प्रदेश के ‘सिंघम’
उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा उन 95 पुलिस पर्यवेक्षकों में शामिल हैं, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया है. फालता में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के साथ उनके विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा. हालांकि, हाईकोर्ट के इस रुख के बाद शर्मा शुक्रवार को होने वाले मतदान के दौरान अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे.
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