चितपुर दोहरा हत्याकांड का आरोपी दोषी करार, सजा का एलान आज

उत्तर कोलकाता के चितपुर थाना क्षेत्र के रानी देवेन दे रोड स्थित एक अपार्टमेंट में रुपये और जेवरात के लिए शिक्षक दंपती की हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय सेन को दोषी करार दिया है.

संवाददाता, कोलकाता

उत्तर कोलकाता के चितपुर थाना क्षेत्र के रानी देवेन दे रोड स्थित एक अपार्टमेंट में रुपये और जेवरात के लिए शिक्षक दंपती की हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय सेन को दोषी करार दिया है. सियालदह अदालत के सत्र न्यायाधीश अनिर्वाण दास ने मंगलवार को यह आदेश सुनाया. दोषी संजय सेन उर्फ बाप्पा को बुधवार को सजा सुनाई जायेगी.

यह जघन्य वारदात 15 जुलाई 2015 की शाम को हुई थी. प्राण गोविंद दास और उनकी पत्नी रेणुका दास दोनों सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जो चितपुर थाना अंतर्गत रानी देवेन दे रोड स्थित अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहते थे. उनकी बेटी विदेश में रहती है. सरकारी वकील संदीप भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि आरोपी संजय सेन उर्फ बाप्पा इलाके में मछली बेचता था और दंपती की देखभाल करता था. दंपती ने अच्छे संबंध होने के कारण संजय को एक रिक्शा भी खरीद कर दिया था. संजय का उनके फ्लैट में अक्सर आना-जाना लगा रहता था, जिससे उसे पता था कि दंपती अपने रुपये और गहने कहां रखते हैं. सोने के जेवरात के लालच में घटना के दिन शाम को संजय ने लोहे की पाइप से दोनों की बेरहमी से पिटाई कर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने फ्लैट से 1.87 लाख नकदी और भारी मात्रा में सोने के जेवरात चुरा लिए और मौके से फरार हो गया. घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने संजय सेन को धर दबोचा. उसने चोरी के गहने नंदीग्राम में अपने एक रिश्तेदार के घर के पास जमीन में छिपा रखे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल खून से सना पाइप और उसके खून से सने कपड़े भी बरामद किये. अदालत में सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में कुल 29 लोगों ने गवाही दी. दंपती की बेटी भी मुकदमे के दौरान गवाही देने के लिए विदेश से कोलकाता आयी थी.

इन सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर मंगलवार को सियालदह कोर्ट ने संजय सेन उर्फ बाप्पा को इस दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया.

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By AKHILESH KUMAR SINGH

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