माध्यमिक स्तर के बेरोजगार योग्य शिक्षकों को उच्च प्राथमिक में नियुक्ति का मौका
कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने एसएससी से इन याचिकाकर्ताओं को तुरंत अपर प्राइमरी में नियुक्ति का मौका देने का आदेश दिया.
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की नौंवी-10वीं कक्षा की नौकरी के विवाद से बचने के लिए 20 पुरुष और महिला शिक्षकों ने अपनी पुरानी अपर प्राइमरी नौकरी में शामिल होने का मौका देने का आवेदन किया था. लेकिन पैनल की समय-सीमा खत्म होने की वजह से उनको अनुमति नहीं मिली. इसके बाद इन शिक्षकों ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने एसएससी से इन याचिकाकर्ताओं को तुरंत अपर प्राइमरी में नियुक्ति का मौका देने का आदेश दिया. हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सुदीप घोष चौधरी ने कहा कि शुरू में हावड़ा, हुगली, उत्तर-दक्षिण 24 परगना और कई जिलों के 20 नौकरी चाहने वालों को अपर प्राइमरी में पढ़ाने के लिए नियुक्ति पत्र मिला था. बाद में, उन्हें 2016 एसएससी में नौवीं-10वीं कक्षा के शिक्षक के तौर पर नौकरी मिल गयी. इस वजह से, उन्होंने पिछले नियुक्ति पत्र स्वीकार नहीं किये. लेकिन जैसे ही 2016 की नियुक्ति में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विवाद शुरू हुआ, उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी पर लौटने का मौका पाने के लिए आवेदन किया. लेकिन आयोग ने उनका आवेदन खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उच्च प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का मौका देने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
