उच्च न्यायालय में मित्रा की जमानत खारिज करने के लिये सीबीआई याचिका पर सुनवाई टली

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत खारिज करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी. यह मामला आज जब सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति निशिता म्हात्रे और न्यायमूर्ति तापस मुखर्जी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि मित्रा के वकीलों ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 17, 2015 4:19 PM

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत खारिज करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी. यह मामला आज जब सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति निशिता म्हात्रे और न्यायमूर्ति तापस मुखर्जी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि मित्रा के वकीलों ने सीबीआई के अनुरोध के खिलाफ अदालत में अपना हलफनामा दायर नहीं किया है, इसलिए इस मामले पर कल सुनवाई होगी.

सारदा घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर 12 दिसंबर, 2014 को गिरफ्तार किए गए मित्रा को 31 अक्तूबर को अलीपुर की एक अदालत ने जमानत दे दी थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद में निर्देश दिया था कि मित्रा तबतक पुलिस की निगरानी में अपने घर में नजरबंद रहेंगे जबतक उनकी जमानत खारिज करने की सीबीआई की अर्जी का निस्तारण नहीं हो जाता.

मंत्री की जमानत अर्जियां पहले कई मौकों पर निचली अदालतों और एक बार उच्च न्यायालय से खारिज हो गयी थीं.