प. बंगाल सरकार ने राज्य की जेलों में कर्मचारियों की यूनियन गतिविधियों पर लगाई रोक

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की जेलों में व्याप्त कार्य संस्कृति में सुधार के लिये वहां कर्मचारियों की यूनियन गतिविधियों पर रोक लगा दी है. राज्य मंत्रिमंडल ने इस बारे में प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी. इसके बाद हाल में एक अधिसूचना जारी करके किसी भी सुधार गृह में यूनियन गतिविधियों पर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 21, 2018 3:40 PM
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की जेलों में व्याप्त कार्य संस्कृति में सुधार के लिये वहां कर्मचारियों की यूनियन गतिविधियों पर रोक लगा दी है. राज्य मंत्रिमंडल ने इस बारे में प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी. इसके बाद हाल में एक अधिसूचना जारी करके किसी भी सुधार गृह में यूनियन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है .
राज्य कारा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अधिसूचना के अनुसार अब से किसी भी कारागार का किसी भी तरह की यूनियन गतिविधियों के लिये नहीं किया जा सकता है. अधिकारी ने अधिसूचना को उद्धृत करते हुए कहा , ‘‘ यूनियनों को जेल परिसर के भीतर कोई साइनबोर्ड या किसी तरह का नोटिस लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ” सरकारी आदेश में राज्य में जेलों के भीतर यूनियन की बैठकों , आंदोलन , प्रदर्शन आदि पर भी रोक लगा दी गई है.
गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार ने 2012 में राज्य पुलिस बल में यूनियन पर प्रतिबंध लगाने की पहल शुरू की थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी.

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