कोयला चोरी रोकने के दौरान इसीएल के सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने बुधवार को आरोपी बांटूल गराई को आठ साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
कोयला चोरी रोकने के दौरान इसीएल के सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अदालत ने बुधवार को आरोपी बांटूल गराई को आठ साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरक्त कारावास का फैसला अदालत ने सुनाया. जिसके बाद मामले में मुजरिम बांटूल गराई को पुलिस आसनसोल विशेष संशोधनागार में डाल दिया. सरकारी अधिवक्ता अयनजीत बनर्जी ने बताया कि नौ मई 2021 को कांड हुआ था. जिसमें इसीएल के सुराक्ष कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ था. इस मामले में आरोपी को अदालत ने उक्त सजा सुनायी, गौरतलब है कि नौ मई 2021 को खैराबाद गांव में अवैध कोयला जब्त करने पहुंचे इसीएल के सुरक्षा कर्मियों को गांव के शिवमंदिर के पास घेरकर जानलेवा हमला किया गया. इस मामले में इसीएल सालानपुर एरिया के सुरक्षा निरीक्षक अशोक दास ने बाराबनी थाने में शिकायत दर्ज करायी. जिसके आधार पर बांटूल गराई को नामजद में साथ गांव के ही पांच अन्य को आरोपी बनाया गया. इनके खिलाफ बाराबनी में थाना कांड संख्या 82/21 में आइपीसी की धारा 341/186/333/305/353/307/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई. पौने पांच साल तक मामले की सुनवाई चली. सराकरी अधिवक्ता श्री बनर्जी ने बताया कि आइपीसी की धारा 307 (जान से मारने का प्रयास) के तहत आरोपी को दोषी पाया गया. 10 लोगों की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई.
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