तिरंगे की शान में गुस्ताखी का वीडियो वायरल करने पर हुई जेल
भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान कुछ लोगों की गलत हरकत से इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में पड़ जा रहा है. बाराबनी थाना क्षेत्र के मदनपुर इलाके के निवासी व पेशे से वाहन चालक शरीफ मीर ने सोशल मीडिया में कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया.
आसनसोल.
भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान कुछ लोगों की गलत हरकत से इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में पड़ जा रहा है. बाराबनी थाना क्षेत्र के मदनपुर इलाके के निवासी व पेशे से वाहन चालक शरीफ मीर ने सोशल मीडिया में कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया. उसने अपने फेसबुक अकाउंट से कथित तौर पर एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लहरा रहे हैं और तिरंगा व भारत के प्रधानमंत्री का फोटो सड़क पर बिछा कर जला रहे हैं. इस वीडियो के शेयर होने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आयी और तुरंत उसके घर पहुंची एवं पूछताछ शुरू कर दी. पहले तो वह मुकर गया कि ऐसा कोई वीडियो उसने शेयर नहीं किया है. पुलिस ने उसे थाने ले जाकर सारे तथ्य दिखाये, तब उसने कबूला कि 10 मई को उसने यह वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सहायक अवर निरीक्षक नितिन समद्दे की शिकायत पर बाराबनी थाने में केस नंबर 56/25 में बीएनएस की धारा 192/196/197(1)(c)/152/299/352/352(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की. मंगलवार आरोपी को अदालत में पेश किया गया. वहां उसकी जमानत खारिज हो गयी और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया हैसहायक अवर निरीक्षक श्री समद्दे ने अपनी शिकायत में बताया कि 11 मई की रात सवा बारह बजे उन्हें सूचना मिली कि बाराबनी थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव के एक व्यक्ति ने आपके फेसबुक प्रोफाइल पर राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री वाला एक वीडियो को साझा किया है. 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से तनाव व्याप्त है और ऐसी स्थिति में इस तरह की हरकत कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है. इसलिए सूचना मिलते ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया. उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया, जिसमें दो सिमकार्ड थे.
सोशल मीडिया में धर्म विशेष पर अप्रिय टिप्पणी को ले केस
आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के रेलपार इलाके के एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम थाने में एक शिकायत दर्ज करायी. जिसमें उसने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसका प्रोफाइल नाम ———– है. जो अपने फेसबुक लिंक से आसनसोल कोर्ट में वकील होने का दावा करता है, उसने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक विशेष धर्म व समुदाय के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी आठ मई 2025 को लगभग रात ग्यारह बजे की. उनका यह बयान न केवल आहत करने वाला है बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है. शिकायतकर्ता ने टिप्पणियों के स्क्रीनशॉर्ट, फेसबुक प्रोफाइल लिंक और अन्य सहायक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया. इस शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति जिसका प्रोफाइल नाम ———-है, उसके खिलाफ साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 41/25 में बीएनएस की धारा 192/196/197(1)(c)/299/352/353(1)/302 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व साइबर क्राइम) डॉ. अरविंद कुमार आनंद ने लोगों को जागरूक होने को कहा. उन्होंने जनता से अपील किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा पोस्ट न करें जिससे देश, जाति, धर्म, किसी व्यक्ति को आघात पहुंचे. तनाव के इस दौर में संयम से काम लें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
