रघुनाथपुर में दो भाइयों के हत्यारे पड़ोसी को उम्रकैद
रघुनाथपुर में दो भाइयों की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने दोषी मोंटू बाउरी को उम्रकैद की सजा सुनायी. गुरुवार को रघुनाथपुर महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रियजीत चट्टोपाध्याय ने यह फैसला सुनाया.
पुरुलिया.
रघुनाथपुर में दो भाइयों की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने दोषी मोंटू बाउरी को उम्रकैद की सजा सुनायी. गुरुवार को रघुनाथपुर महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रियजीत चट्टोपाध्याय ने यह फैसला सुनाया. सरकारी वकील प्रबीर तिवारी ने बताया कि 10 मई 2023 को रघुनाथपुर पालिका के वार्ड 12 के बांकरापाड़ा में घटना हुई थी. स्थानीय निवासी मोंटू बाउरी और उसके पड़ोसी प्रतीक बाउरी के बीच पुराना विवाद था. कहासुनी के बाद मोंटू ने धारदार हथियार से प्रतीक पर हमला कर दिया. बचाने पहुंचे नाबालिग सूरज बाउरी व पिता बापी बाउरी पर भी हमला किया गया. अस्पताल ले जाने पर प्रतीक व सूरज की मौत हो गयी. पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मुकदमे की सुनवाई आरोपी की न्यायिक हिरासत के दौरान शुरू हुई और 25 गवाहों के बयान लिये गये. अदालत ने मोंटू को बीएनएस की धारा 302, 307 और 326 के तहत दोषी पाया. उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
