टीवी न्यूज चैनल के एंकर, दो रिपोर्टर व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर गैरजमानती धारा का केस दर्ज

सुतंद्रा चटर्जी की मौत के मामले में पुलिस के तेवर से मीडियाकर्मियों में हलचल मची हुई है. कांकसा थाना के अवर निरीक्षक सुदीप भट्टाचार्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस के दो पत्रकारों, एंकर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के खिलाफ सुतंद्रा चटर्जी की मौत के मामले में झूठी व भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगा कर शिकायत की है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 26, 2025 9:33 PM

आसनसोल/पानागढ़.

सुतंद्रा चटर्जी की मौत के मामले में पुलिस के तेवर से मीडियाकर्मियों में हलचल मची हुई है. कांकसा थाना के अवर निरीक्षक सुदीप भट्टाचार्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस के दो पत्रकारों, एंकर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के खिलाफ सुतंद्रा चटर्जी की मौत के मामले में झूठी व भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगा कर शिकायत की है, जिसके आधार पर कांकसा थाने में केस नंबर 53/25 में उक्त चार लोगों को नामजद आरोपी बना कर बीएनएस की धारा 353(1)(b)/353(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. यह गैरजमानती धारा है, जिसमें वारंट के बिना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है.

क्या है पूरा मामला

23 फरवरी की रात को कांकसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पानागढ़ बाजार, राइस मिल रोड में एक सड़क दुर्घटना हुई, कार में सवार हुगली जिले की निवासी सुतंद्रा चटर्जी की मौत हो गयी. सुतंद्रा के साथ कार में सवार भद्रेश्वर थाना क्षेत्र के मानकुंडु हिंदुस्तान पार्क इलाके के निवासी मिंटू मंडल की शिकायत पर इस दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज हुई. श्री मंडल ने अपनी शिकायत में लिखा कि वे पांच लोग कार में सवार थे और एक इवेंट मैनेजमेंट कार्यक्रम के लिए चंदननगर (हुगली) से बोधगया (बिहार) जा रहे थे.

एनएच-19 पर एक कार अनेकों बार उनलोगों की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की. जिसके कारण उनलोगों की गाड़ी पुराना जीटी रोड होकर पानागढ़ बाजार, राइसमिल रोड में पहुंच गयी. यहां उस कार ने तेज गति से उनलोगों की वाहन को टक्कर मार दी. जिसमें उनलोगों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी.

फ्रंट सीट पर बायीं ओर बैठी सुतंद्रा के सिर में गंभीर चोट लगी. कार में सवार अन्य चारों को मामूली चोटें आयी. सभी को पानागढ़ बीपीएचसी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने सुतंद्रा को मृत घोषित किया. शिकायत में श्री मंडल ने दूसरे कार के चालक को आरोपी बनाया. जिसके आधार पर कांकसा थाने में कांड संख्या 52/25 में बीएनएस की धारा 281/124(a)/105/324(4) के तहत मामला दर्ज किया.

मीडियाकर्मियों के खिलाफ अवर निरीक्षक सुदीप भट्टाचार्य ने की है शिकायत

कांकसा थाना के अवर निरीक्षक सुदीप भट्टाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा कि 24 फरवरी को भद्रेश्वर निवासी मिंटू मंडल ने सुतंद्रा चटर्जी की मौत के मुद्दे पर कांकसा थाने में लिखित शिकायत की. जिसके आधार पर कांकसा थाना में बीएनएस की 281/125(a)/105/324(4) मामला पंजीकृत किया गया और जांच जारी है. घटना की जांच के समय से ही एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके दो रिपोर्टर, एंकर और वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगातार जांच के तहत घटना के संबंध में झूठी व भ्रामक जानकारी प्रसारित कर रहे हैं. न्यूज चैनल दिनभर इस घटना के बारे में रिपोर्ट करता रहा, जिसमें दावा किया गया कि पीड़ित महिला के वाहन का हुंडई क्रेटा से 20 किलोमीटर तक पीछा किया जा रहा था और हुंडई क्रेटा में सवार यात्री, आगे की कार की अगली सीट पर बैठी युवती पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे. पुलिस से तथ्यों की पुष्टि कराये बिना चैनल से व्यक्तियों के असत्यापित बयान प्रसारित किये गये. राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा की स्थिति पर संदेह जता कर पुलिस को बदनाम करने के लिए जानबूझकर गलत सूचना व अफवाहों को फैला कर जांच प्रक्रिया को गुमराह करने में कसर नहीं छोड़ी. असत्यापित तथ्यों के इस तरह के प्रेरित प्रसार से ना केवल घटना की निष्पक्ष जांच में बाधा पैदा होती है, बल्कि जनता में भय या चिंता भी पैदा होती है, जिससे वे सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं. इस शिकायत के आधार पर कांकसा थाना में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के चार लोगों पर गैर-जमानती धारा में मामला दर्ज हुआ. जांच का दायित्व थाना के अवर निरीक्षक आलोकेश बनर्जी को सौंपा गया है. जो धाराएं लगी हैं, उनमें तीन साल की सजा व जुर्माना का प्रावधान है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है