चार अंतरराज्यीय मादक तस्करों को 20 साल का कारावास

विशेष अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर हर दोषी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा.

पुरुलिया की स्पेशल एनटीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला

दोषियों पर लगा दो-दो लाख का जुर्माना भी

कोलकाता/ पुरुलिया. पुरुलिया की विशेष एनडीपीएस (एनडीपीएस) अदालत ने अंतरराज्यीय मादक तस्करी गिरोह के चार सदस्यों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20 साल के कारावास और दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी. विशेष अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर हर दोषी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा. वर्ष 2023 के फरवरी में राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स(एसटीएफ) ने झालदा थाना क्षेत्र में अभियान चलाया था और इस दौरान दो वाहनों को रोका गया था. तलाशी में वाहनों से करीब 370 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गयी थी. इसके बाद वाहनों में सवार चार लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था. उनके नाम हृदयानंद भारती, पंकज सिंह, कमेंद्र सिंह और शिव गोविंद सिंह हैं. भारती झारखंड के धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि पंकज उत्तर प्रदेश के बलिया के डोकटी, कमेंद्र बंगाल के कुल्टी और शिव गोविंद उत्तर प्रदेश के गलवार इलाके का निवासी है. मामले की जांच एसटीएफ के सब-इंस्पेक्टर (एसआइ) विश्वरूप राय ने की थी, जबकि प्राथमिकी दर्ज करने वाले अधिकारी एसआइ सोमनाथ मंडल थे. शुक्रवार को विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश अंबरिश घोष ने चारों को दोषी ठहराया और उनकी सजा मुकर्रर कर दी. राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरिंदम मुखर्जी ने पैरवी की थी. अदालत ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज और युवाओं को बर्बाद कर रही है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला अंतरराज्यीय मादक तस्करी गिरोहों के लिए बड़ा संदेश है. पिछले दो वर्षों में यह सबसे बड़ी बरामदगी में से एक थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >