आसनसोल मेडिकल सेंटर में योग्यताप्राप्त आरएमओ और नर्स नहीं

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने दिया आदेश डॉ रोज हांसदा ने नर्सिंग होम पर लगाये गंभीर आरोप आसनसोल : वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने सुनीता श्रीवास्तव की मौत पर आसनसोल मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को मृतका के परिजनों को 50 हजार रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कमीशन ने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 10, 2019 2:03 AM

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने दिया आदेश

डॉ रोज हांसदा ने नर्सिंग होम पर लगाये गंभीर आरोप
आसनसोल : वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टाब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने सुनीता श्रीवास्तव की मौत पर आसनसोल मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को मृतका के परिजनों को 50 हजार रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कमीशन ने अपने आदेश में कहा कि उक्त नर्सिंग होम में योग्यता प्राप्त रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) और नर्स नहीं होने का दोषी पाया गया है. यह मामला वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में विचाराधीन होने के कारण तत्काल राहत प्रदान करते हुए 50 हजार रुपया टोकन मुआवजा दिया जा रहा है.
काउंसिल के निर्णय आने के बाद कमीशन मुआवजा की राशि पर अंतिम निर्णय लेगी. मृतक के भाई संजय कुमार ने बताया कि वे इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है. उपभोक्ता अदालत और उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती देंगे. जिलाशासक शशांक सेठी ने बताया कि जिला प्रशासन समानांतर रूप से इस मामले की जांच कर रहा है.

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