पानागढ़ : कोर्ट के निर्देश की अवहेलना के आरोप में न्यायाधीश ने शुक्रवार को सिउड़ी कोर्ट के भीतर वर्दी पहनकर आये कांकड़तला थाना प्रभारी पार्थसारथी मुखोपाध्याय की जमकर भर्त्सना की तथा उन्हें फटकार लगायी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले ही जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि अभियुक्त थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर उसे बिना वर्दी के ही कोर्ट में पेश किया जाये.
शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण करने आये थाना प्रभारी को वर्दी में देखकर जज कल्लोल कुमार दास भड़क उठे. उन्होंने थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगायी तथा पुनः उन्हें आगामी 18 सितंबर को जमानत के लिये आवेदन करने का निर्देश दिया है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि दुबराजपुर में एसआई के पद पर कार्यरत पार्थसारथी मुखोपाध्याय वर्ष 2012 में गृहवधू हत्या के मामले में आईओ थे.
साक्ष्य ग्रहण के बाद से कई बार कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचे. कोर्ट ने बार-बार मामले को लेकर पुलिस ऑफिसर को हाजिर होने का निर्देश दिया था. लेकिन वे निर्देश की अवहेलना करते रहे. बताया जाता है कि इस बीच प्रमोशन होने के कारण उन्हें कांकड़तला थाना का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया था. 20 अगस्त को विचारक ने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि अभियुक्त पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाये. इस बाबत विचारक ने गैरजमानती वारंट थाना प्रभारी के खिलाफ जारी कर दिया था.
