बर्दवान विस्फोट के आरोपी एनआईए की 14 दिन की हिरासत में

कोलकाता: कोलकाता की एक अदालत ने बर्दवान विस्फोट के आरोपी और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) की प्रमुख हस्ती नूर अल हक को आज तीन जुलाई तक के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की 14 दिन की हिरासत में भेज दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोपाल चंद्र करमाकर ने उसे हिरासत में भेजा. एनआईए के वकील ने वारदात […]

कोलकाता: कोलकाता की एक अदालत ने बर्दवान विस्फोट के आरोपी और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) की प्रमुख हस्ती नूर अल हक को आज तीन जुलाई तक के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की 14 दिन की हिरासत में भेज दिया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोपाल चंद्र करमाकर ने उसे हिरासत में भेजा. एनआईए के वकील ने वारदात की गंभीरता, उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और साजिश के विभिन्न पहलुओं की जांच का हवाला देते हुए 14 दिन की हिरासत की मांग की थी.

एनआईए ने उसे कल हावडा रेलवे स्टेशन के बाहर गिरफ्तार किया था. उसे जेएमबी के लिए धन जुटाने वाला समझा जाता है. एनआईए अधिकारियों ने बताया कि हक इस आतंकवादी संगठन के लिए कथित रुप से पैसा वसूलने में लगा था. उस पर एक लाख रुपए का इनाम था. उसे मुख्य आरोपी साजिद का करीबी समझा जाता है. साजिद जेएमबी का गिरफ्तार प्रमुख है.

हक मुर्शिदाबाद जिले के बक्शीपुर का निवासी है. केंद्र ने नौ अक्तूबर को इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया था. इस मामले में आतंकवादी संगठनों की भूमिका होने का संदेह है.

पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले के खगरगढ में दो अक्तूबर को विस्फोट हुआ था और उसकी प्रारंभिक जांच सीआईडी ने की थी. एनआईए ने अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत बर्दवान विस्फोट के सिलसिले में मामला दर्ज किया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >