हर जिले को ”एक जनपद एक उत्पाद योजना” से मिलेगी पहचान, पांच लाख बेरोजगारों को मिलेंगे रोजगार के अवसर

लखनऊ : राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ‘एक जनपद, एक उत्पाद योजना’ के तहत सूबे के सभी जिले के उत्पादों को पहचान मिलेगी. साथ ही रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 24, 2018 10:29 AM

लखनऊ : राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ‘एक जनपद, एक उत्पाद योजना’ के तहत सूबे के सभी जिले के उत्पादों को पहचान मिलेगी. साथ ही रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गयी है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जतायी कि इस योजना से प्रदेश में करीब पांच लाख बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

उन्होंने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना करने का निर्णय किया गया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र 8 फरवरी से आहूत किये जाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट में लखनऊ में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ के गैर मानकीकृत कार्यों की लागत सीमा के शिथिलीकरण का निर्णय,उप्र सचिवालय प्रलेखीकरण केंद्र और पुस्तकालय सेवा नियमावली-2017 प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया.

इसके अलावा कैबिनेट में उप्र सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-29 तथा 31 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर, आबकारी नीति 2018-19 अनुमोदित उप्र पथ विक्रेता औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2018 के संबंध में निर्णय,वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण विनियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर, प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए कन्सल्टेन्ट (सीनियर लेवल, मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का संबंद्ध करने का प्रस्ताव मंजूर किया है. इसके अलावा शीरा सत्र 2017-18 के लिए शीरा नीति निर्धारित की गयी है तथा उप्र क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अध्याय-9 की धारा-197 को निरस्त करते हुए धारा-198 में आंशिक संशोधन का निर्णय लिया गया है.

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