इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजम खां के खिलाफ दायर मानहानि का मामला किया खारिज

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले को आज खारिज कर दिया. मामला आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दायर किया था. पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर मामले में प्रथमदृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 1, 2017 10:56 PM

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले को आज खारिज कर दिया. मामला आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने दायर किया था. पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर मामले में प्रथमदृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर खां को सम्मन किया जा सकें.

न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार ने खां को सम्मन करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया. आजम खां की ओर से कहा गया था कि ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने (खां) नवंबर 2015 को रामपुर की प्रेस कांफ्रेंस में कौन सी अपमानजनक टिप्पणी की थी.