UP Nikay Chunav Results 2023: मतपेटियों पर पानी, तेजाब डालने और फर्जी वोटिंग मामले में 80 पर एफआईआर दर्ज

UP Nikay Chunav Results 2023: कानपुर में बिल्हौर नगर पालिका में कुछ अराजक तत्वों ने मतदान के दौरान मतपेटियों में पानी, तेजाब और स्याही डाल दी गई थी. इस पर बूथ में तैनात अधिकारियों ने 80 अज्ञात के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कराई है. निकाय चुनाव की मतगणन के बीच शनिवार को इसकी चर्चा होती रही.

By Prabhat Khabar | May 13, 2023 10:41 AM

UP Nikay Chunav Results 2023: कानपुर में निकाय चुनाव के दौरान बिल्हौर में गुरुवार को नगर पालिका चुनाव के दौरान मतपेटियों में पानी और तेजाब डालने के साथ फर्जी वोटिंग में 80 लोगों पर तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. इस्लामिया स्कूल में दो वार्डों के चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यहां पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया. यहां के तीन वार्डों में कड़ी सुरक्षा के बीच पुन: मतदान हुआ. वहीं एफआईआर दर्ज होने के कारण मामला सुर्खियों में है. निकाय चुनाव की मतगणन के बीच शनिवार को इसकी चर्चा होती रही.

तीन एफआईआर हुई दर्ज

निकाय चुनाव के दौरान बिल्हौर नगर पालिका में कुछ अराजक तत्वों ने मतदान के दौरान मतपेटियों में पानी, तेजाब और स्याही डाल दी गई थी. इस पर बूथ में तैनात अधिकारियों ने 80 अज्ञात के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज कराई है. पहली एफआईआर सेनानी विहार, लखनऊ निवासी तोषकार झा ने 25 अज्ञात के खिलाफ कराई. तोषकार के मुताबिक वह भाग संख्या 25 वार्ड 25 के पीठासीन अधिकारी थे. 11 मई को मतदान के दौरान शाम साढ़े पांच बजे 25 लोग घुस आए और उन्होंने मतपेटी में पानी व तेजाब जैसा तरल पदार्थ डाल दिया.

दूसरी एफआईआर भाग संख्या 22 वार्ड 22 के पीठासीन अधिकारी ग्राम सिहारी पोस्ट कछगांव कानपुर देहात निवासी रामनरेश ने 30 अज्ञात के खिलाफ मतपेटी में पानी व तेजाब डालने के मामले में कराई. कन्या प्राथमिक पाठशाला में भाग संख्या 16 वार्ड के पीठासीन अधिकारी एलिम्को हाउसिंग सोसाइटी विनायकपुर कल्याणपुर निवासी शैलेंद्र सिंह ने 25 अज्ञात पर तीसरी रिपोर्ट दर्ज कराई. एडीसीपी वेस्ट लखन यादव ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपित चिह्नित किए जा रहे हैं.

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इन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट

मतदान के दौरान आराजकता करने पर बवालियों के खिलाफ धारा 188 (सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करना), धारा 147 (उपद्रव करने का दोषी), 149 (अपराध करने के लिए गैरकानूनी सभा आयोजित करना), 171 एफ (निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करना), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132, 135ए, 136 और सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत एफआईआर दर्ज हुई है.वहीं बिल्हौर के तीन बूथों पर शुक्रवार को पुनर्मतदान में बंपर वोटिंग हुई. तीनों बूथों पर 69.15 फीसदी वोट की चोट की गई.

रिपोर्ट: आयुष तिवारी

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