इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ कफील खान की फौरन रिहाई के दिए आदेश, भड़काऊ भाषण मामले में हुई सुनवाई…

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की तत्काल रिहाई के आदेश दिए है. गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान चर्चित ऑक्सीजन कांड के आरोपी रहे हैं. जिनपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में CAA को लेकर विवादित बयान देने के मामले में यूपी की योगी सरकार ने NSA के तहत मामला चलाया था.जिसमें मुंबई से उनकी गिरफ्तारी हुई थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 1, 2020 12:28 PM

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की तत्काल रिहाई के आदेश दिए है. गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान चर्चित ऑक्सीजन कांड के आरोपी रहे हैं. जिनपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में CAA को लेकर विवादित बयान देने के मामले में यूपी की योगी सरकार ने NSA के तहत मामला चलाया था.जिसमें मुंबई से उनकी गिरफ्तारी हुई थी.

CAA को लेकर एक बयान को सरकार ने माना था विवादित 

गौरतलब है कि गत वर्ष दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर डॉ. कफील ने एएमयू में एक विवादित बयान दिया था. जिसके बाद इस बयान को लेकर डॉ कफील के खिलाफ सिविल लाइंस थाना में केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद मुंबई से उनकी गिरफ्तारी की गई थी. वो फिलहाल मथुरा जेल में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 15 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी करने का आदेश 

सरकार ने सीएए के खिलाफ दिए भाषण को भड़काऊ माना था. लेकिन अदालत ने भाषण को हिंसा फैलाने वाला नहीं माना है. डॉ. कफील ने रासुका (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसपर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि डॉ. कफील की पेंडिंग याचिका पर हाई कोर्ट में 15 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी की जाए. जिसका पालन करते हुए आज यह फैसला सुनाया गया है.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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