Rajasthan News: सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा कर सकेंगे विधानसभा के सदस्य, संशोधित विधेयक हुआ पास

Rajasthan News राजस्थान विधानसभा में ऑफिसर्स ऐंड मेंबर्स एमोलूमेंट्स ऐंड पेंशन ऐक्ट 1956 एमेंडिंग बिल पास किया गया है. अब विधानसभा के सदस्य विदेश यात्राओं के खर्च को रीइंबर्स करा सकेंगे

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 24, 2020 4:59 PM

Rajasthan News, जयपुर : सोमवार को राजस्थान (Rajasthan) की विधानसभा (Rajasthan Assembly) में पांचवें सत्र की बैठक हुई. आज विधानसभा में कई विधेयकों को पास किया गया तो कई विधेयकों को लेकर सदन में खूब हंगामा भी हुआ. इस हंगामे के बीच ही विधानसभा में ऑफिसर्स ऐंड मेंबर्स एमोलूमेंट्स ऐंड पेंशन ऐक्ट 1956 एमेंडिंग बिल पास किया गया है. अब विधानसभा के सदस्य विदेश यात्राओं के खर्च को रीइंबर्स करा सकेंगे मतलब अब सरकारी खर्च पर सदन के सदस्य विदेश यात्रा कर सकेंगे.

बता दें कि सोमवार को राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों, सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) एक्ट 1956 का संशोधित विधेयक पास हो गया है. इस बिल के पास होने के साथ ही पूर्व विधायकों की पेंशन 12 हजार 500 रुपये से बढ़कर 17 हजार 500 रुपये या विधायक को मिले अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर हो गई है. साथ ही सरकारी खर्च पर विधायक और पूर्व विधायक विदेश यात्रा भी कर सकेंगे. राजस्थान में विधानसभा के सदस्य विदेश यात्राओं से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

वहीं आज राजस्थान हाई कोर्ट ने बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर भाजपा विधायक मदन दिलावर याचिका का सोमवार को निपटारा करते हुए राज्य विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि वह विधायक की शिकायत पर सुनवाई करें। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि इस मामले को गुण-दोष के आधार पर तीन महीने के अंदर निपटाया जाये. न्यायमूर्ति महेन्द्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने भाजपा विधायक की याचिका का निपटारा करते हुए दिलावर से कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखें. अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि दिलावर की ओर से 16 मार्च को दायर शिकायत का निपटान किया जाये

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