Rourkela News : टांगरपल्ली थाना में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी शंकर सिंह को पॉक्सो अदालत ने ने 20 साल कैद की सजा सुनायी है. वहीं दो लाख रुपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं चुकाने पर अतिरिक्त दो साल कैद की सजा सुनायी गयी है. गौरतलब है कि 11सितंबर 2021 को पीड़िता के माता-पिता काम के सिलसिले में बाहर गये थे. इसी दौरान शंकर सिंह ने दुष्कर्म किया था. इसकी लिखित शिकायत थाने में होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद मामले का ट्रायल चल रहा था. 14 गवाहों सहित अन्य दस्तावेजों के आधार पर पोक्सो अदालत के जज पी सूर्या राव ने शंकर को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. सरकार की ओर से अंबिका प्रसाद सिंह ने मामले की पैरवी की.
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