Rourkela News: बसंती काॅलोनी में बहुमंजिला हाउसिंग अपार्टमेंट परियोजना के लिए मिली मंजूरी

Rourkela News: ओडिशा सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने ओएसएचबी को बसंती कॉलोनी में हाउसिंग अपार्टमेंट परियोजना की मंजूरी दी है.

By BIPIN KUMAR YADAV | December 5, 2025 11:47 PM

Rourkela News: ओडिशा सरकार ने बसंती कॉलोनी, राउरकेला में बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है. यह परियोजना संयुक्त उद्यम (जेवी) मोड के माध्यम से ओडिशा राज्य आवास बोर्ड (ओएसएचबी) द्वारा कार्यान्वित की जायेगी.

ओएसएचबी के चेयरमैन को जारी किया पत्र

ओडिशा सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने अपने पत्र संख्या 1727 दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से इस परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है. यह अनुमोदन ओएसएचबी के पत्र संख्या 6728 दिनांक 20.08.2025 के तहत प्रस्तावित परियोजना के लिए दिया गया है. जिसमें बोर्ड के चेयरमैन के नाम यह पत्र जारी किया गया है. सरकार की ओर से सैद्धांतिक अनुमोदन विभिन्न शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है, जिसमें ओएसएचबी का पट्टा (लीज) शर्तों का कड़ाई से पालन करना, परियोजना के कार्यान्वयन से पहले संपूर्ण भूमि क्षेत्र, सभी अतिक्रमणों और अनधिकृत कब्जों से मुक्त करना, ओएसएचबी द्वारा इसका उचित सत्यापन और प्रमाणन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने भूमि पर स्पष्ट कब्जा और निर्विवाद स्वामित्व सुनिश्चित करना, ओरेरा के अंतर्गत परियोजना के पंजीकृत होने और भौतिक निर्माण गतिविधियां शुरू होने से पहले भूमि की फ्रीहोल्ड स्थिति प्राप्त करना और उसका औपचारिक दस्तावेजीकरण किया जाना शामिल है.

फ्री होल्ड का काम पूरा होने से 6000 से अधिक मकान मालिकों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस फैसले पर ओएसएचबी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल बिसी ने खुशी जतायी है. उन्होंने कहा है कि 20 साल के बाद शहर को एक हाउसिंग प्रोजेक्ट मिला है. जिससे इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए. वहीं परियोजना शुरू होने से पूर्व फ्री होल्ड का काम भी पूरा होने से छेंड व बसंती कॉलोनी के छह हजार से भी अधिक मकान मालिकों को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही इस परियोजना में पूर्व सैनिक, एससी-एसटी वर्ग का कोटा भी निर्धारित होना चाहिए. इसके अलावा जब सेल की अव्यवहृत जमीन बोर्ड को मिलेगी, तो उक्त जमीन पर बननेवाली आवास परियोजना में सेल के वर्तमान कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों के लिए 50 फीसदी आरक्षण होना चाहिए.

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