चाईबासा : हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 20 हजार जुर्माना

-प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनायी सजा

प्रतिनिधि, चाईबासा प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 307 में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में दो साल की सजा सुनायी है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. दोषी धर्मेंद्र महतो कराइकेला थाना के बष्टमपदा गांव का रहने वाला है. मृतक सुरेंद्र महतो के बेटे बच्चन महतो के बयान पर 10 अगस्त 2018 को कराइकेला थाना में धर्मेंद्र महतो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि 9 अगस्त 2018 की रात में उसके पिता सुरेंद्र महतो अपने घर में सो रहे थे. उसी समय पड़ोसी धर्मेंद्र महतो घर में घुसकर पिता सुरेंद्र महतो पर रॉड से हमला कर दिया. दोनों बहन जब बीच-बचाव करने लगी, तो बहन के साथ भी मारपीट की. हम तीनों भाई-बहनों ने मिलकर धर्मेंद्र महतो को पकड़ लिया. पिटाई से घायल सुरेंद्र महतो को उपचार के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल लाया गया. यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी.

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