चाईबासा : कुजू नदी से अवैध बालू खनन पर डीसी के आदेश पर हुई कार्रवाई
चाईबासा :कोल्हान प्रमंडल के पश्चिम सिंहभूम व सरायकेला जिले से होकर गुजरने वाली कुजू नदी से धड़ल्ले से पोकलेन मशीन लगाकर खनन की सूचना मिलने पर उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने डीएमओ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. डीसी के आदेश पर शुक्रवार माइनिंग इंस्पेक्टर आशुतोष उरांव ने मोउदी घाट में बालू की खुदाई कार्य में लगे पोकलेन को जब्त कर लिया. जबकि मझगांव घाट में चल रहे पोकलेन को दूसरे जिले के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण जब्त नहीं किया. हालांकि इसकी सूचना सरायकेला खरसावां जिले के डीएमओ को दे दी गयी है.
प्रतिबंध के बाद भी मशीन से हो रहा खनन. दानवी मशीन से नदी में बालू खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद पश्चिम सिंहभूम जिले के मोउदी व सरायकेला जिले के मझगांव घाट पर टाटा हिटाची जैसे पोकलेन मशीन से खनन आम बात है. मोउदी का घाट 20 एकड़ का है.
यहां खनन का कार्य घनश्याम दरवारा को मिला है. जबकि इसके सामने साढ़े आठ एकड़ के मझगांव घाट में से साढ़े चार एकड़ पंकज झा के नर्मदा कंस्ट्रक्शन को मिला है. दोनों घाटों का टेंडर लेने वाले ठेकेदारों के बीच घाट क्षेत्र को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा है. जिसे सुलझाने के लिये दोनों क्षेत्रों के माइनिंग अधिकारी 22 दिसंबर को घाट पहुंचे थे. इस दौरान भी दोनों घाटों में पोकलेन से बालू की खुदायी हो रही थी. लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस ओर से आंखें मूंद रखी थी.
