चाईबासा : प्रथम अवर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने एतवा सोय का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी मुंडा मुंगडू सिद्धू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्त छोटानागरा के बहदा गांव का निवासी है. 12 अप्रैल 12 को कुमडी निवासी दामु सोय के बयान पर थाने में मुंडा मुंगडू सिद्धू, मोटका चांपिया, लोकोन चांपिया, टौंगर गागराई व गोमा गागराई के खिलाफ अपहरण कर हत्या का मामला दर्ज किया गया था.
हत्या के आरोपी को उम्रकैद
चाईबासा : प्रथम अवर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने एतवा सोय का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी मुंडा मुंगडू सिद्धू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्त छोटानागरा के बहदा गांव का निवासी है. 12 अप्रैल 12 को कुमडी निवासी दामु सोय के बयान पर […]
