चाईबासा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने किरीबुरु आयरन ओर माइंस सेल (आरएमडी) के डीजीएम रवि नारायण सतपति को लेबर एक्ट का उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया.
कोर्ट ने तीन माह की सजा सुनायी. 11 नवंबर 2010 को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हेमंत तिर्की के बयान पर मामला दर्ज किया था. इसमें बताया गया था कि 11 नवंबर 2010 को सेल के किरीबुरु आयरन माइंस के कार्यालय का निरीक्षण किया गया था. इस दौरान दो कांट्रैक्टर अपने-अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे थे.
