मुखिया रामनाथ मामले में एकतरफा निर्णय : बुधराम

मुखिया ने उपायुक्त के पास अापत्ति अपील दर्ज करायी इसे लेकर समिति उच्चतम न्यायालय तक जायेगी चाईबासा : गुवा पश्चिमी पंचायत के मुखिया रामनाथ सामंत मामले में एकतरफा निर्णय लिया गया. यह झारखंड सरकार की अधिसूचना (संख्या-7/झासपा -17-14/2003 का 3739, दिनांक 08 जुलाई 2004) का उल्लंघन है. मुखिया सामंत ने उपायुक्त के पास अापत्ति अपील […]

मुखिया ने उपायुक्त के पास अापत्ति अपील दर्ज करायी

इसे लेकर समिति उच्चतम न्यायालय तक जायेगी
चाईबासा : गुवा पश्चिमी पंचायत के मुखिया रामनाथ सामंत मामले में एकतरफा निर्णय लिया गया. यह झारखंड सरकार की अधिसूचना (संख्या-7/झासपा -17-14/2003 का 3739, दिनांक 08 जुलाई 2004) का उल्लंघन है. मुखिया सामंत ने उपायुक्त के पास अापत्ति अपील दर्ज करायी है. इसे लेकर आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति उच्चतम न्यायालय तक जायेगी. उक्त बातें आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहीं. लागुरी ने कहा कि मुखिया सामन्त आदिवासी हैं. वे पश्चिमी सिंहभूम के हाटगम्हरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम रूइया के स्थायी निवासी हैं.
उनके हाल सर्वे सेटेलमेन्ट खाता संख्या-648, प्लॉट संख्या-3874 में सरकार ने उनका सामांत मुंडा, पिता-डुढू सामंत मुंडा, जाति-मुंडा निवासी निज ग्राम अंकित है. एसडीओ ने ग्राम-नलिता चक्रधरपुर का निवासी और तमाड़िया जाति मानकर इनको निर्वाचित मुखिया से पदमुक्त कर दिया है. हालांकि अबतक अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से पदमुक्त से संबंधित आदेश की प्रति मुखिया सामन्त को नहीं मिला है.
राज्य जाति छानबीन समिति को है अधिकार प्राप्त
लागुरी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के विवादित मामले में राज्य जाति छान-बीन समिति को ही जांच व निरस्त करने का अधिकार है. ऐसे ही एक मामले में फरवरी 2016 को राज्य छानबीन समिति ने अपना फैसला सुनाया था.

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